ये घटना मध्य प्रदेश के इंदौर की बताई जा रही है। जहाँ एक पिता ने अपने ६ साल के बेटे की गाला घोट कर हत्या अपनी दूसरी पत्नी के कहने पर कर दी थी। पिता का नाम शशिपाल मुंडे और सौतेली माँ का नाम पायल बताया जा रहा है। पुलिस जांच में ये पता चला है की शशिपाल मुंडे की पहली पत्नी के मरने के बाद उसने दूसरी शादी की थी पर शशिपाल मुंडे की दूसरी पत्नी भी उसे छोड़ कर चली गयी थी फिर उसने पायल से तीसरी शादी की थी और उसका ६ साल का बीटा उसकी पहली पत्नी से हुआ था। इसलिए शशिपाल मुंडे की तीसरी पत्नी को वो एक आँख नहीं भाता था।
इसके चलते शशिपाल मुंडे की तीसरी पत्नी पायल अपने मायके चली गयी और वापस आने से माना कर दिया। पायल ने शशिपाल मुंडे से उसके ६ साल के बेटे को घर से निकलने के लिए या उसे जान से मरने के लिए बोला था। इसलिए शशिपाल मुंडे ने अपनी तीसरी पत्नी के लिए अपने ६ साल के बेटे का गाला दबा कर उसे मौत के घाट उतर दिया। मध्य प्रदेश के इंदौर में न्यायाधीश ने शशिपाल मुंडे और पायल को धारा ३०२ और १०९ के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनी है। दोनों अब जेल में अपनी सजा काट रहे है।